USER MANUAL FOR DEPARTMENTAL OFFICER
आई० ए० एस०
प्रमुख सचिव/अध्यक्ष
श्रम कल्याण आयुक्त
उत्तर प्रदेश सरकार
सचिव
अपर श्रम कल्याण आयुक्त
उप श्रम कल्याण आयुक्त
उनके आश्रितों के हितार्थ कल्याणकारी योजनाये
I. डिग्री पाठ्यक्रम- बी.टेक./ एम्.टेक./ बी.सी.ए/ एम्.सी.ए/ बी.बी.ए/ एम्.बी.ए/ एम्.बी.बी.एस. अथवा अन्य तकनीकी डिग्री कोर्स
II. डिप्लोमा पाठ्यक्रम- पॉलिटेक्निक/ पी.जी.डी.एम् अथवा अन्य डिप्लोमा कोर्स
III. सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम- आई.टी.आई अथवा अन्य सर्टिफिकेट कोर्स
I. श्रमिक उ.प्र. में स्थित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 अथवा कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत अधिष्ठान में कार्यरत हो |
II. श्रमिक का मासिक वेतन (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) रू 15000/- से अधिक न हो |
I. योजना से सम्बंधित ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की सत्यापित छायाप्रति |
II. पुत्र / पुत्री अथवा श्रमिक के बैंक पासबुक की पठित छायाप्रति (बैंक के आई० एफ० एस० कोड के साथ )
III. प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश या अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र (फीस की रसीद अथवा अन्य) की पठित छायाप्रति
डिग्री पाठ्यक्रम - रू 25000.00 , डिप्लोमा पाठ्यक्रम - रू 15000.00 , सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम - रू 10000.00
स्टेप I- सर्वप्रथम ब्राउज़र पर www.skpuplabour.in टाइप कर इंटर करें |
स्टेप II- “श्रमिक आवेदन” पर क्लिक करें |
स्टेप III- यदि नए यूजर हैं तो “न्यू यूजर रजिस्टर करें” पर क्लिक करें तथा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर कर सबमिट करें | आप द्वारा वांछित यूजर आई डी तथा पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर प्रेषित कर दिया जायेगा |
स्टेप IV- तत्पश्चात लॉग इन करें |
स्टेप V- योजना का चुनाव कर, दिए गए फॉर्म को भरें तथा फोटो अपलोड कर सबमिट करें |
स्टेप VI- सबमिट करने के पश्चात योजना आवेदन की प्रति प्रिंट कर लें |
स्टेप VII- तत्पश्चात योजना आवेदन की प्रति शिक्षण संस्थान तथा कारखाना / प्रतिष्ठान से सत्यापित कराएँ |
स्टेप VIII- पुनः पूर्व में दिए गए यूजर आई डी तथा पासवर्ड से लाग इन कर “योजना के आवेदन का विवरण” पर क्लिक कर योजना आवेदन की सत्यापित प्रति की स्कैन कॉपी तथा वांछित अभिलेख अपलोड कर सेव करें |
स्टेप IX- योजना आवेदन का सफलता पूर्वक सत्यापन के पश्चात योजना की लाभ राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में प्रेषित कर दी जाएगी | जिसकी सूचना एस.एम्.एस द्वारा लाभार्थी के मोबाइल पर दी जाएगी |
स्टेप X- योजना आवेदन की स्थिति “आवेदन की स्थिति“ पर क्लिक कर देखी जा सकती है |
I. योजना से सम्बंधित ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की सत्यापित छायाप्रति
II. पुत्र / पुत्री अथवा श्रमिक के बैंक पासबुक की पठित छायाप्रति (बैंक के आई० एफ० एस० कोड के साथ)
III. हाई स्कूल / इंटरमीडिएट / स्नातक / परास्नातक (कला , विज्ञान , वाणिज्य एवं कृषि) का अंक पत्र (स्नातक / परास्नातक में अंतिम वर्ष)
60 से 74.99 प्रतिशत अंक - रू 5000.00 , 75 प्रतिशत या अधिक अंक - रू 7500.00
I. श्रमिक कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत अधिष्ठान में कार्यरत हो |
III.कन्या के विवाह की निर्धारित तिथि से 3 माह पूर्व अथवा 1 वर्ष उपरान्त तक आवेदन किया जा सकता है |
IV. उक्त योजना का लाभ केवल श्रमिक अथवा दो पुत्रियों के विवाह हेतु देय होगा |
V. कन्या के विवाह की तिथि को उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए |
II. पुत्री अथवा श्रमिक के बैंक पासबुक की पठित छायाप्रति (बैंक के आई० एफ० एस० कोड के साथ)
III.कन्या की आयु हेतु आधार कार्ड अथवा स्थानीय निकायों द्वारा निर्गत सरकारी दस्तावेज जिनमें जन्मतिथि अंकित हो की पठित छायाप्रति |
IV. शादी के कार्ड की पठित छायाप्रति
रू 51000.00
स्टेप X-योजना आवेदन की स्थिति “आवेदन की स्थिति“ पर क्लिक कर देखी जा सकती है |
1. श्रमिक उ.प्र. में स्थित कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत अधिष्ठान में कार्यरत हो |
2. श्रमिक का मासिक वेतन (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) रू 15000/- से अधिक न हो |
3.श्रमिक के मृत्यु तिथि से एक वर्ष के अन्दर आवेदन करना अनिवार्य है |
4.उक्त योजना में आर्थिक सहायता श्रमिक के पति / पत्नी अथवा आश्रित (पुत्र / अविवाहित पुत्री), श्रमिक के अविवाहित होने की दशा में माता / पिता को देय होगी |
1.योजना से सम्बंधित ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की सत्यापित छायाप्रति
2.लाभार्थी के बैंक पासबुक की पठित छायाप्रति (बैंक के आई० एफ० एस० कोड के साथ)
3.आश्रित से सम्बन्ध की पुष्टि में राशन कार्ड/ परिवार रजिस्टर या अन्य सरकारी अभिलेख की पठित छाया प्रति
4.रजिस्ट्रार (जन्म/ मृत्यु) द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र
रू 100000.00
स्टेप 1-सर्वप्रथम ब्राउज़र पर www.skpuplabour.in टाइप कर इंटर करें |
स्टेप 2-“श्रमिक आवेदन” पर क्लिक करें |
स्टेप 3-यदि नए यूजर हैं तो “न्यू यूजर रजिस्टर करें” पर क्लिक करें तथा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर कर सबमिट करें | आप द्वारा वांछित यूजर आई डी तथा पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर प्रेषित कर दिया जायेगा |
स्टेप 4-तत्पश्चात लॉग इन करें |
स्टेप 5- योजना का चुनाव कर, दिए गए फॉर्म को भरें तथा फोटो अपलोड कर सबमिट करें |
स्टेप 6-सबमिट करने के पश्चात योजना आवेदन की प्रति प्रिंट कर लें |
स्टेप 7-तत्पश्चात योजना आवेदन की प्रति कारखाना / प्रतिष्ठान से सत्यापित कराएँ |
स्टेप 8-पुनः पूर्व में दिए गए यूजर आई डी तथा पासवर्ड से लाग इन कर “योजना के आवेदन का विवरण” पर क्लिक कर योजना आवेदन की सत्यापित प्रति की स्कैन कॉपी तथा वांछित अभिलेख अपलोड कर सेव करें |
स्टेप 9- योजना आवेदन का सफलता पूर्वक सत्यापन के पश्चात योजना की लाभ राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में प्रेषित कर दी जाएगी | जिसकी सूचना एस.एम्.एस द्वारा लाभार्थी के मोबाइल पर दी जाएगी |
स्टेप 10-योजना आवेदन की स्थिति “आवेदन की स्थिति“ पर क्लिक कर देखी जा सकती है |
I. श्रमिक उ.प्र. में स्थित कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत अधिष्ठान में कार्यरत हो |
III. श्रमिक के मृत्यु तिथि से एक वर्ष के अन्दर आवेदन करना अनिवार्य है |
IV. उक्त योजना में आर्थिक सहायता श्रमिक के पति / पत्नी अथवा आश्रित (पुत्र / अविवाहित पुत्री), श्रमिक के अविवाहित होने की दशा में माता / पिता को देय होगी |
II. लाभार्थी के बैंक पासबुक की पठित छायाप्रति (बैंक के आई० एफ० एस० कोड के साथ)
III. आश्रित से सम्बन्ध की पुष्टि में राशन कार्ड/ परिवार रजिस्टर या अन्य सरकारी अभिलेख की पठित छाया प्रति
IV. रजिस्ट्रार (जन्म/ मृत्यु) द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र
1. डिग्री पाठ्यक्रम- बी.टेक./ एम्.टेक./ बी.सी.ए/ एम्.सी.ए/ बी.बी.ए/ एम्.बी.ए/ एम्.बी.बी.एस. अथवा अन्य तकनीकी डिग्री कोर्स
2. डिप्लोमा पाठ्यक्रम- पॉलिटेक्निक/ पी.जी.डी.एम् अथवा अन्य डिप्लोमा कोर्स
3. सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम- आई.टी.आई अथवा अन्य सर्टिफिकेट कोर्स
1. श्रमिक उ.प्र. में स्थित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 अथवा कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत अधिष्ठान में कार्यरत हो |
1. योजना से सम्बंधित ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की सत्यापित छायाप्रति |
2. पुत्र / पुत्री अथवा श्रमिक के बैंक पासबुक की पठित छायाप्रति (बैंक के आई० एफ० एस० कोड के साथ )
3. प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश या अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र (फीस की रसीद अथवा अन्य) की पठित छायाप्रति
स्टेप 1- सर्वप्रथम ब्राउज़र पर www.skpuplabour.in टाइप कर इंटर करें |
स्टेप 2- “श्रमिक आवेदन” पर क्लिक करें |
स्टेप 3- यदि नए यूजर हैं तो “न्यू यूजर रजिस्टर करें” पर क्लिक करें तथा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर कर सबमिट करें | आप द्वारा वांछित यूजर आई डी तथा पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर प्रेषित कर दिया जायेगा |
स्टेप 4- तत्पश्चात लॉग इन करें |
स्टेप 6- सबमिट करने के पश्चात योजना आवेदन की प्रति प्रिंट कर लें |
स्टेप 7- तत्पश्चात योजना आवेदन की प्रति शिक्षण संस्थान तथा कारखाना / प्रतिष्ठान से सत्यापित कराएँ |
स्टेप 8- पुनः पूर्व में दिए गए यूजर आई डी तथा पासवर्ड से लाग इन कर “योजना के आवेदन का विवरण” पर क्लिक कर योजना आवेदन की सत्यापित प्रति की स्कैन कॉपी तथा वांछित अभिलेख अपलोड कर सेव करें |
स्टेप 10- योजना आवेदन की स्थिति “आवेदन की स्थिति“ पर क्लिक कर देखी जा सकती है |
1. योजना से सम्बंधित ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की सत्यापित छायाप्रति
2. पुत्र / पुत्री अथवा श्रमिक के बैंक पासबुक की पठित छायाप्रति (बैंक के आई० एफ० एस० कोड के साथ)
3. हाई स्कूल / इंटरमीडिएट / स्नातक / परास्नातक (कला , विज्ञान , वाणिज्य एवं कृषि) का अंक पत्र (स्नातक / परास्नातक में अंतिम वर्ष)
1. श्रमिक कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत अधिष्ठान में कार्यरत हो |
3. कन्या के विवाह की निर्धारित तिथि से 3 माह पूर्व अथवा 1 वर्ष उपरान्त तक आवेदन किया जा सकता है |
4. उक्त योजना का लाभ केवल श्रमिक अथवा दो पुत्रियों के विवाह हेतु देय होगा |
5. कन्या के विवाह की तिथि को उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए |
2. पुत्री अथवा श्रमिक के बैंक पासबुक की पठित छायाप्रति (बैंक के आई० एफ० एस० कोड के साथ)
3. कन्या की आयु हेतु आधार कार्ड अथवा स्थानीय निकायों द्वारा निर्गत सरकारी दस्तावेज जिनमें जन्मतिथि अंकित हो की पठित छायाप्रति |
3. शादी के कार्ड की पठित छायाप्रति
रू 10000.00
3. श्रमिक के मृत्यु तिथि से एक वर्ष के अन्दर आवेदन करना अनिवार्य है |
4. उक्त योजना में आर्थिक सहायता श्रमिक के पति / पत्नी अथवा आश्रित (पुत्र / अविवाहित पुत्री), श्रमिक के अविवाहित होने की दशा में माता / पिता को देय होगी |
2. लाभार्थी के बैंक पासबुक की पठित छायाप्रति (बैंक के आई० एफ० एस० कोड के साथ)
3. आश्रित से सम्बन्ध की पुष्टि में राशन कार्ड/ परिवार रजिस्टर या अन्य सरकारी अभिलेख की पठित छाया प्रति
4. रजिस्ट्रार (जन्म/ मृत्यु) द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र
प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 अथवा कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिष्ठानों एवं औद्योगिक कारखानों. में कार्यरत श्रमिको के ऐसी पुत्रियों जो परास्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रही है, उन्हें पुस्तक क्रय हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
1. श्रमिक उ.प्र. में दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 अथवा कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत अधिष्ठान में कार्यरत हो |
3. श्रमिक ने अधिष्ठान/ कारखाने में कम से कम छ: माह लगातार सेवा की हो तो तथा आवेदन करते समय भी सेवारत हो |
4. उक्त योजना का लाभ श्रमिक की दो पुत्रियों तक ही देय होगा |
5. स्वयं महिला श्रमिक के होने की दशा में उसे लाभ प्रदत्त किया जायेगा |
6. जहाँ पर माता-पिता दोनों ही कारखानों/अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिक है, तो दोनों में से किसी एक को ही यह यह सहायता सुलभ हो सकेगी |
2. लाभार्थी के बैंक पासबुक की पठनीय स्वप्रमाणित छायाप्रति (बैंक के आई० एफ० एस० कोड के साथ )
3. आश्रित के सम्बन्ध में पुष्टि में राशनकार्ड, परिवार रजिस्टर या अन्य सरकारी अभिलेख की पठनीय छायाप्रति |
4. लाभार्थी पिता एवं माता के आधार कार्ड की पठनीय सत्यापित छायाप्रति |
5. जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, उस पाठ्यक्रम के प्रवेश शुल्क की जमा रसीद की सत्यापित छायाप्रति |
परास्नातक अभ्यर्थियों को 7500/- प्रति अभ्यर्थी एक मुश्त |
स्टेप 9- योजना आवेदन की स्थिति “आवेदन की स्थिति“ पर क्लिक कर देखी जा सकती है |
प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिष्ठानों एवं औद्योगिक कारखानों में कार्यरत श्रमिको के ऐसे पुत्र/ पुत्रियों जिनका चयन जिला राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हुआ है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना |
4. उक्त योजना का लाभ श्रमिक अथवा श्रमिक की दो पुत्रियों तक ही देय होगा |
5. उक्त योजना का लाभ श्रमिक अथवा श्रमिक के दो बच्चों तक ही देय होगा |
6. इस योजना के अंतर्गत वह खिलाडी ही पात्र होंगे जिनका चयन 23 मार्च 2021 को अथवा उसके पश्चात् हुआ हो |
7. स्वयं महिला श्रमिक के खिलाडी होने की दशा में उसे लाभ प्रदत्त किया जायेगा |
5. जिला राज्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में चयन होने पर मान्यता प्राप्त खेल संघ के पदाधिकारियों का प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति |
औद्योगिक अधिष्ठानों में कार्यरत अधिकांश श्रमिक लगातार कार्य करते करते बोरियत महसूस करने लगते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता घटने लगती है | अतः उनके स्वस्थ मनोरंजन हेतु सपरिवार पर्यटन एक उत्तम विकल्प हो सकता है | इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद् द्वारा श्रवण कुमार एतिहासिक, धार्मिक एवं दर्शनीय स्थानों एवं अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा हेतु आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है, जिसके अन्तर्गत यात्रा पर होने वाले व्यय हेतु अधिकतम 12000/- एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी |
4. जहाँ पर श्रमिक एवं पत्नी दोनों ही कारखानों/अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिक है, तो दोनों में से किसी एक को ही यह सुविधा अनुमन्य होगी |
5. श्रमिक एवं उसके आश्रित (आश्रित में पत्नी, अधिकतम 2 अविवाहित बच्चे, श्रमिक के माता-पिता, महिला श्रमिक की दशा में सास, ससुर) किन्तु श्रमिक सहित कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 6 होगी | श्रमिक के परिवार के सदस्यों के अन्तर्गत पत्नी के दो बच्चे एवं आश्रित माता/ पिता ही सम्मिलित हो सकते हैं |
6. श्रमिक संपूर्ण सेवाकाल में एक बार इस सुविधा का लाभ उठा सकेगा |
7. योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में प्राविधानित बजट के अनुसार अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अधिकतम आयु वाले पत्र श्रमिकों की वरीयता के आधार पर चयन हेतु उक्त योजना से लाभान्वित किया जायेगा |
8. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि सबंधित वर्ष की 30 सितम्बर होगी |
5. श्रमिक एवं उसके परिवार द्वारा की गयी यात्रा से सम्बंधित टिकट आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति |
यात्रा पर होने वाले व्यय हेतु अधिकतम 12000/- एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी |